देहरादून: उत्तराखंड बड़ी खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शासन ने कोरोना की नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है।
गाइडलाइन के मुताबिक अब उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा ।
अब समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 5:00 बजे से रात 11:00 तक खुल सकेंगे।
राज्य में आंगनबाडी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, थियेटर, ऑडिटोरियम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
उत्तराखंड में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, 11 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
सभी खेल संस्थान और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
सभी सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह का आयोजन 50 फ़ीसदी क्षमता के अनुसार किया जाएगा।
राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 11 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी।